नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है। खुद के पक्ष में खदान पट्टा जारी करने के मामले में जवाब मांगा है। उन्हें 10 मई तक जवाब देने को कहा गया है। इस बाबत भाजपा ने आरोप लगाया था।
चुनाव आयोग ने सीएम को यह बताने के लिए कहा कि खदान का पट्टा जारी करने के लिए उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जानी चाहिए। आयोग के मुताबिक प्रथम दृष्टया यह RP अधिनियम की धारा 9 ए का उल्लंघन है। धारा 9ए सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित है।
जानकारी के मुताबिक नोटिस की कॉपी राजभवन और भाजपा को भी मिली है। हेमंत सेारेन को जवाब देने के लिए आयोग ने 10 मई तक का समय दिया है।