उत्तर प्रदेश। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी को भूमि पर कब्जा करने के मामले में राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग में दाखिल उनकी याचिका को खारिज कर दी है।
यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रजनीश कुमार ने याचिकाकर्ता आफसा अंसारी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। बता दें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी पर मऊ के दक्षिणी टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
आफसा अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में और लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है।