नई दिल्ली। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न भरने के लिए फॉर्म (ITR form) जारी कर दिए हैं। आईटीआर फॉर्म भरते समय कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्म भरें। तो चलिए आज आपकी यह दिक्कत दूर कर देते हैं।
ITR-1 फॉर्म
यह फॉर्म उन नागरिकों के लिए होता है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक होती है। इस आय में सैलरी या पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी और अन्य स्रोत जैसे डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज से हुई कमाई शामिल की जाती है। आपका बता दें कि 5000 रुपये तक की एग्रिकल्चर इनकम भी इसमें शामिल होती है।
ITR-2 फॉर्म
इस फॉर्म को वह टैक्सपेयर (Income Taxpayer) भर सकते हैं, जिन्हें सैलरी/पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी और अन्य स्रोत जैसे ब्याज कमाई होती है और वह 50 लाख रुपये से ज्यादा है।
ITR-3 फॉर्म
बिजनस करने वाला, किसी कंपनी का इंडिविजुअल डायरेक्टर, अनलिस्टेड इक्विटी शेयरों में निवेश करने वाला, किसी फर्म में पार्टनर के तौर पर कमाई करने वाला ITR-3 को भर सकता है।
ITR-4 फॉर्म
भारत के नागरिक के निवासी के तौर पर 50 लाख रुपये तक की कुल आय होती है। साथ ही जिन्हें ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन से आय होती है, जो आयकर कानून के सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत कंप्यूटेड हैं, वह इसे भरते हैं।
ITR-5 फॉर्म
ITR-5, ITR-4 के लिए योग्य पार्टनरशिप फर्म्स से अलग पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, LLPs के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के लिए और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जैसे टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके लिए कोई और फॉर्म लागू नहीं होता है।
ITR-6-ITR7 फॉर्म
आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 11 के तहत एग्जेंप्शन क्लेम करने वाली कंपनियों से अलग कंपनियों के लिए ITR-6 फॉर्म बनाया गया है। कंपनियों समेत उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें केवल 139(4A) या 139(4B) या 139(4C) या 139(4D) के तहत रिटर्न भरने की जरूरत है, उनके लिए ITR-7 फॉर्म है।