नई दिल्ली। दिल्ली दंगा मामले में 6 लोगों के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 24 फरवरी, 2020 को पूर्वोत्तर दिल्ली में हिंसा के दौरान खजूरी खास और भजनपुरा इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी करने आरोप में छह लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
कड़कड़डूमा जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने सरफराज, फिरोज, इकराम, मुस्तकीम, गुलफाम उर्फ जुबैर और सद्दाम उर्फ इकरार के खिलाफ दंगा, गैरकानूनी सभा, आगजनी, जनता और पुलिस कर्मियों को घायल करने और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए।
वहीं, दूसरी ओर, अदालत ने चार आरोपियों गुलफाम, जावेद, अनस और शोएब आलम को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इन चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री नहीं हैं और वे आरोपमुक्त होने के लिए उत्तरदायी हैं। बता दें कि यह मामला फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुई हिंसा से संबंधित है और इस हिंसा में 53 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए थे।
बता दें कि विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने कोर्ट में बताया था कि मुस्तकीम, सरफराज और इकराम नाम के तीन आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में कई पुलिस गवाहों द्वारा उनकी पहचान दंगाइयों के रूप में की गई थी।
एसपीपी ने आगे कहा था कि दूसरी ओर, कुछ आरोपियों के वकीलों ने दलील दी कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उनके खिलाफ कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत नहीं हैं।