big news : कोविड संक्रमित सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा एक महीने का सीएल

उत्तर प्रदेश देश मुख्य समाचार
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उत्तर प्रदेश। कोविड से संक्रमित सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। योगी सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को अधिकतम एक महीने का विशेष आकस्मिक अवकाश (सीएल) देने का निर्णय लिया है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है।  

उत्तर प्रदेश सरकार की अपर मुख्‍य सचिव एस राधा चौहान ने इस संबंध में 18 अप्रैल को आदेश जारी किया है। इसमें कोविड से संक्रमित कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिये गए हैं। पत्र में लिखा है कि कोविड से संक्रमित कर्मचारियों को अधिकतम 1 महीने का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाए।

जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण विभिन्न परिस्थितियों में राजकीय कर्मचारी कार्यालय आने में असमर्थ रहे हैं। यह भी देखा गया है कि कोविड-19 से भिन्न बीमारी होने पर भी उन्हें अपने प्राधिकृत चिकित्सक से उपचार कराने और चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला है। इसके चलते उनके अवकाश स्वीकृति के प्रकरण लंबित है। इस स्थिति को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 महामारी को भी वित्तीय हस्तपुस्तिका के अंतर्गत संक्रामक बीमारी के रूप में सूचीबद्ध किया जाय। इसके कारण सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय से अनुपस्थित अवधि के लिये विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया जाय, जो उन्हें कैलेंडर वर्ष में देय आकस्मिक अवकाश से अतिरिक्त होगा। किसी साधारण अवकाश के साथ संयोजित करके भी स्वीकृत की जा सकेगी।

कोविड-19 पोजीटिव पाये गये कर्मचारियों को एक माह तक की अधिकतम अवधि का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर दिया जाय। कर्मचारी जिस आवास में रह रहा था, उसी में यदि उसके साथ तत्समय रह रहे किसी व्यक्ति को कोविड-19 का संक्रमण हुआ हो तो उस पीड़ित व्यक्ति के कोरोना पोजीटिव होने की तिथि से सम्बन्धित कर्मचारी को अधिकतम 21 दिन की अवधि के लिये अथवा पीड़ि‍त व्यक्ति के निगेटिव होने की तिथि तक के लिये दोनों में जो कम से विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर दिया जाय।

ऐसे कर्मचारी जिनका आरटीपीसीआर नेगेटिव है, किन्तु उनका उपचार कोरोना के लक्षणों के कारण हुआ है और लंबा चला। उन्हें भी इस शर्त पर अधिकतम 01 माह का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर दिया जाय कि यदि उनके चिकित्सा उपचार से संबंधित ब्लड रिपोर्ट या सीटी स्कैन की रिपोर्ट से उनको कोविड-19 का संक्रमण होने की पुष्टि होती हो। इस प्रकार के कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने के लिए संबंधित कर्मचारी की Blood report CT scan में कोविड-19 का infection पाये जाने का प्रमाण पत्र संबंन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिस क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया हो, उस क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारी को भी कन्टेनमेंट जोन घोषित रहने तक की अवधि के लिये विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर दिया जाय।

कर्मचारी के स्वयं के कोविड-19 पोजीटिव होने अथवा उपर्युक्त उप प्रस्तर-2 के रोगी के कोविड-19 पॉजीटिव होने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत नैदानिक कोविड जांच केन्द्रों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच रिपोर्ट प्रमाण के रूप में मानी जायेगी। इसी के आधार विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिये सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होंगे।

कर्मचारियों को इन उप प्रस्तरों के अधीन विशेष आकस्मिक स्वीकृत किये जाने के बाद भी यदि उनकी कोई अनुपस्थिति की अवधि शेष रह जाती है और यह अवधि उनकी बीमारी के कारण बनी है तो उक्त शेष अवधि के लिये उन्हें रजिस्टर्ड एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर के चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में चिकित्सा अवकाश स्वीकृत कर दिया जाय। यदि ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है, किन्तु उन्होंने अपनी बीमारी के कारणों अथवा कमजोरी के आधार पर कार्यालय से अनुपस्थित रहने की सूचना दी है तो उन्हें प्रश्नगत अवधि का अर्जित अवकाश अयंक निजी कार्य पर अवकास उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार स्वीकृत कर दिया जाय।

यदि सम्बन्धित कर्मचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश की देयता एक से अधिक बार बनती है तो ऐसे विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा एक से अधिक अवसरों के लिये भी अनुमन्य की जाय।

ऐसे कर्मचारी जो कोविड-19 महामारी की अवधि में अन्य किसी भी बीमारी से पीड़ि‍त हुये हो और महामारी के कारण उनके द्वारा अपने लिये निर्धारित चिकित्सकका परामर्श लिया जाना सम्भव नहीं हो सका है तथा इस कारण यह धकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की स्थिति में न हो उन्हें उनके उपचार करने वाले रजिस्टर्ड एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार उनके अवकाश खाते अवशेष एवं देय चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत कर दिया जाय।

अवकाश स्वीकृत करने के प्रावधान कोविड-19 महामारी के प्रारम्भ होने से लेकर इसके समाप्त होने तक की अवधि के लिये लागू होंगे।