रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने के मामले में आरोपी रवि केजरीवाल की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान प्रार्थी और राज्य सरकार का पक्ष सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर चार सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी है।
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए समय प्रदान किया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि इस मामले में उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है।
झूठे आरोप लगाए गए हैं। सरकार गिराने की साजिश में उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है और न ही उसमें उनकी कोई भूमिका है।