रांची। झारखंड सरकार पेट्रोल सब्सिडी योजना 26 जनवरी से शुरू कर रही है। इसका लाभ पीएचएच (गुलाबी) और हरा राशन कार्डधारियों को मिलेगा। सब्सिडी के रूप में प्रतिमाह एकमुश्त डीबीटी के माध्यम से उन्हें 250 रुपए उपलब्ध कराया जाना है। इसे लेकर कुछ अहर्ता तय की गई है। इसके दायरे में आने वाले को ही उक्त योजना का लाभ मिल पाएगा।
इस योजना के तहत प्रति कार्डधारी को महीने में अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल पंप पर उसे पूरा पैसा देना होगा। प्रति लीटर 25 रुपए सब्सिडी के रूप में उसके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा।
दुमका उपायुक्त ने इस संबंध में जारी एक आदेश में कहा है कि उपरोक्त राशन कार्डधारियों को दो पहिया वाहन में उपयोग के लिए पेट्रोल में सब्सिडी दी जानी है। इस योजना का शुभारंभ दुमका जिले से किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के लाभ के लिए आवेदक मोबाईल App के माध्यम से आवेदन करेंगे।
लाभ लेने के लिए ये है शर्तें
1. आवेदक को राज्य के NFSA या ISFSS का राशन कार्डधारी होना चाहिए।
2. राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का प्रमाणित आधार संख्या अंकित होनी चाहिए।
3. आवेदक के आधार से बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल संख्या जोड़ अपडेट होना चाहिए।
4. आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए।
5. आवेदक का दो पहिया वाहन झारखंड में निबंधित होना चाहिए।
8. आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा। इसके बाद उनके आधार में दिये मोबाईल नंबर पर OTP जायेगा।
7. OTP वेरिफिकेशन के बाद आवेदक राशनकार्ड में अपना नाम चुनते करते हुए गाड़ी का नंबर एवं ड्राइविंग लाइसेंस डालेंगे।
8. वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉगिंग में जायेगा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा वेरीफाई किया जायेगा।
9. वेरीफाई होने के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिंग में जायेगी।