बिहार में नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में जल्द कर सकती है संशोधन

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पटना। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन कर सकती है। इसकी तैयारी भी शुरू हो गयी है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार लगातार फजीहत झेल रही है। नालंदा में जहरीली शराब कांड के बाद तो अपने भी उन पर उंगली उठाने लगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने भी दो बार शराबबंदी कानून को लेकर दूरदर्शिता की कमी की बात कह दी है। इसी को देखते हुए अब नीतीश सरकार फिर से शराबबंदी कानून की समीक्षा करेगी। इसके लिए नये प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नये प्रस्ताव के मुताबिक शराब पीते पकड़े जाने पर पुलिस या मद्य निषेध विभाग के अधिकारी ऑन द स्पॉट फैसले लेकर छोड़ सकेंगे, लेकिन रिपीटेड जुर्म करने वालों को जेल भेजे जाने का भी प्रावधान प्रस्ताव में है। शराब से जुड़े सामान्य मामलों में राहत देने पर विचार चल रहा है।

इतना ही नहीं सरकार संशोधन के प्रस्ताव की तैयार कर रही है। उसमें यह नियम भी हो सकता है कि शराब के धंधे में पकड़ी गईं गाड़ियों को पेनाल्टी देकर छोड़ दिया जाये। उधर शराब से संबंधित मामलों में जल्द निपटारे के लिए जिलों में न्यायालय की संख्या बढ़ाने की भी व्यवस्था की जा सकती है।

संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर इसे गृह और विधि विभाग के पास भेजा गया है। यहां बता दें कि बिहार में शराब के हार्डकोर माफियाओं पर सीसीए लगाने की तैयारी है। प्रस्ताव में इसे भी शामिल किया गया है। शराब के कारोबार से जुड़े लोगों पर सीसीए के तहत भी कार्रवाई होगी।