रांची। झारखंड में हेमंत सरकार ने राज्य में मोटरगाड़ियों के लिए नये सिरे से स्पीड लिमिट तय कर दिया है। आम लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा के उद्देश्य से राष्ट्रीय मार्गों एवं राज्य मार्गों, अस्पताल, स्कूल के करीब और नगर निगम के अंदर एवं बाहर चलने वाले वाहनों की गति की अधिसीमा को नियंत्रित करने के लिए स्पीड लिमिट निर्धारित किया गया है।
स्कूल-अस्पताल के समीप मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, मोटर कार सहित अन्य भारी वाहनों की स्पीड 25 किमी से अधिक नहीं होगी। निगम क्षेत्रों में स्कूटर-मोटरसाइकिल अब 60 किमी, एनएच में 80, स्टेट हाइवे में 40 से 60, अन्य सड़कों पर 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल सकेंगे। इसी तरह कार अधिकतम सीमा 25 किमी,70,85 किमी, 80 व अन्य सड़कों पर 70 किमी से अधिक रफ्तार पर नहीं चल सकेगी।
बस की रफ्तार से 25 से 60 किमी प्रतिघंटा से अधिक नहीं की गयी है। राज्यपाल की सहमति के बाद परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।