छुट्टी के बाद शिक्षकों के एक घंटे स्‍कूल में रुकने की बाध्‍यता खत्‍म, आदेश जारी

झारखंड शिक्षा
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रांची। शिक्षक संगठनों के दबाव में आकर शिक्षा विभाग ने आदेश में संशोधन कर दिया है। अब स्‍कूल की छुट्टी के बाद शिक्षकों को एक घंटे तक स्‍कूल में नहीं रुकना होगा। इसकी बाध्‍यता खत्‍म कर दी गई है। इससे संबंधित आदेश झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने 6 जनवरी, 2022 को जारी कर दिया।

बतातें चलें कि विभाग ने 2 नवंबर, 2011 को जारी अधिसूचना (संख्या-2144) द्वारा विद्यालय समयावधि एवं अवकाश आदि निर्धारित किया गया था। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया था। इसमें संशोधन करने की बात कही थी। सचिव से मिलकर विरोध दर्ज कराया था। इसके आलोक में उक्त अधिसूचना में संशोधन किया गया।

इस उक्‍त संकल्‍प के कटिका-10 के अधीन किये गये प्रावधान ‘विद्यालय शिक्षण अवधि समाप्त होने के एक घंटे बाद तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे।‘ इसको विलोपित कर कर दिया गया है।

नये आदेश के मुताबिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के दिशा-निर्देशन में शिक्षण अवधि के बाद एक घंटे तक शिक्षक/शिक्षिकाएं विद्यालय से जुड़े विभिन्न कार्यों का संपादन विद्यालय परिसर में या अन्य कर सकेंगे।