रांची। झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों को उम्रसीमा में छूट दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। जितने वर्ष बाद नियुक्ति होगी, अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र सीमा में उतने ही वर्ष की छूट दी जाएगी।
वहीं पारा शिक्षकों के लिए नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा 57 वर्ष निर्धारित की गई है। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में पूर्व की भांति पारा शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की पिछली नियुक्ति वर्ष 2015-16 में हुई थी। नई नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन को शिक्षा मंत्री की सहमति मिल गई है।
अगले वर्ष प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ऐसे में प्रावधान के अनुरूप अगर वर्ष 2022 में नियुक्ति होती है, तो अभ्यर्थियों को उम्रसीमा में छह वर्ष की छूट मिल सकती है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से तृतीय कोटि के पदों पर नियुक्ति के लिए उम्रसीमा शिक्षक नियुक्ति में प्रभावी होगी। नियुक्ति के लिए अलग-अलग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।