नई दिल्ली। देशभर में करीब एक लाख से ज्यादा जमाकर्ताओं को बरसों से फंसे हुए उनके 1300 करोड़ रुपये लोगों को वापस मिल गए हैं. यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही.
पीएम ने ‘डिपॉजिटर्स फर्स्ट: 5 लाख रुपये तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी’ विषय पर आधारित एक समारोह को संबोधित करते हुए यह बात बताई. मोदी ने आगे कहा कि दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बन रहा है.
पीएम ने कहा कि किसी बैंक के डूबने पर डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को सिर्फ एक लाख रुपये तक ही मिलने का प्रावधान था. ये पैसे भी कब मिलेंगे, इसकी कोई समय सीमा नहीं तय थी. बैंकों में पैसा जमा करने वाले गरीब और मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए उन्होंने इस राशि को बढ़ाकर फिर 5 लाख रुपये कर दिया. उन्होंने कहा कि पहले जहां पैसा वापसी की कोई समय सीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन यानी 3 महीने के भीतर अनिवार्य किया है. यानी बैंक डूबने की स्थिति में भी, 90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल जाएगा.
मोदी ने कहा कि हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में बनाई गई थी. पहले बैंक में जमा रकम में से सिर्फ 50 हजार रुपए तक की राशि पर ही गारंटी थी. फिर इसे बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया था.