रामपुर के नवाब : 49 साल की कानूनी जंग के बाद 16 वारिसों में ऐसे बंटेगी 26 अरब से अधिक की संपत्ति

देश नई दिल्ली
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नई दिल्ली। करीब 49 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अब रामपुर के अंतिम शासक नवाब रजा अली खां की 26 अरब से अधिक की संपत्ति के बंटवारे पर मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में चल रहे इस चर्चित मामले की सुनवायी करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया।

कोर्ट के फैसले के आधार पर सभी 16 वारिसों में नवाब की संपत्ति का बंटवारा होगा। संपत्ति के बंटवारे के विवाद को लेकर वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। अब यह संपत्ति स्वर्गीय मुर्तजा अली खां की बेटी निखत बी, बेटे मुराद मियां और दूसरे पक्ष के स्वर्गीय मिक्की मियां की पत्नी पूर्व सांसद बेगम नूरबानो, उनके बेटे नवेद मियां और बेटियों समेत कुल 16 लोगों में बंटनी हैं।

आदेश का पालन कराने के लिए जिला जज की ओर से एडवोकेट कमिश्नर से नवाबों की संपत्ति का सर्वे कराकर सूचीबद्ध किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नवाब खानदान की संपत्ति का इस्लामी शरीयत के हिसाब से बंटवारा होना है। संपत्ति का सर्वे और मूल्यांकन के बाद जनपद न्याधीश की ओर से पार्टीशन स्कीम तैयार की गई। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई है। यह संपत्ति 16 लोगों में बंटनी है।