- सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में छुट्टी के प्रस्ताव की मंजूरी
रांची। झारखंड सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कर दिया है। इस वर्ष 80 लाख मिट्रिक टन धान खरीदने का निर्णय लिया गया है। इसकी मंजूरी झारखंड कैबिनेट की हुई 9 दिसंबर को हुई बैठक में दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने उक्त जानकारी दी।
कैबिनेट सचिव ने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय के लिए बैंक ऑफ इंडिया एवं भारतीय स्टेट बैंक से क्रमशः 776 करोड़ एवं 776 करोड़ यानी 1552 करोड़ रुपये के ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिए जाने की स्वीकृति दी गई। धान खरीदने का लक्ष्य आठ लाख मिट्रिक टन निर्धारित किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सधारण के लिए 2050 और ग्रेड ए के लिए 2070 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त संजय कुमार सरोज की नियुक्ति/ अभ्यर्थिता रद्द किए जाने की स्वीकृति दी गई। न्यायालयों के अंतर्गत विभिन्न विवादों पर प्रभार्य कोर्ट फीस की दर में वृद्धि करने की मंजूरी दी गई। वर्ष 2022 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने संबंधी प्रस्ताव पर की स्वीकृति दी गई।
ये है अन्य निर्णय
★ झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 से संबंधित अधिसूचना संख्या-820, दिनांक 10 मार्च 2014 एवं झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, (संशोधन) 2015 से संबंधित अधिसूचना संख्या- 2822, दिनांक 27 जुलाई 2015 में संशोधन/विलोपन की स्वीकृति दी गई।
★ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड की अधिसूचना संख्या-3623, दिनांक 23 जून 2016 द्वारा प्रवृत्त ‘झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2016 में संशोधन करते हुए ‘झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें), (संशोधन) नियमावली, 2021 प्रवृत्त’ करने की स्वीकृति दी गई।
★ e-KUBER पेमेंट इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क के तहत कोषागार के माध्यम से डीबीटी किए जाने वाले भुगतान के लिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस (NACH) पेमेंट मोड लागू करने की स्वीकृति दी गई। इसके माध्यम से बल्क पेमेंट किया जा सकेगा।
★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड के अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन “झारखंड अवर मत्स्य सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गई।
★ पथ प्रमंडल देवघर अंतर्गत ‘बाराटांड़ से जरमुंडी पथ कुल लंबाई 32.850 किलोमीटर का मजबूतीकरण कार्य’ के लिए 25 करोड़ 60 लाख 39 हजार 900 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) की 12वीं, 14वीं, 15वीं एवं 16वीं बैठक में 14 संबद्ध/अंगीभूत महाविद्यालयों के स्तरोन्नयन के लिए 4 करोड़ रुपये मात्र प्रति महाविद्यालय की दर से 56 करोड़ रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत मुसाबनी अंचल के मौजा सूरदा के रकबा 388.68 हेक्टेयर क्षेत्र पर कॉपर एवं एसोसिएट खनिज के खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति के लिए सर्वश्री हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के आवेदन की स्वीकृति दी गई। 20 वर्षों के लिए अवधि विस्तार दिया गया है।
★ झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ बोकारो जिला अंतर्गत सारूबेड़ा से पिलपिलो मोड़ पथ कुल लंबाई 25.832 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण और मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए 43 करोड़ 3 लाख 68 हजार 200 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ धनबाद जिला अंतर्गत मनियाडीह (डोमनपुर-मनियाडीह-कोल्हरमोड़ पथ पर) सर्रा भाया मछियारा पथ लंबाई 12.814 किलोमीटर पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण और मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए 30 करोड़ 73 लाख 31 हजार 500 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत गोयलकेरा-औरगा-सेरेंगदा पथ कुल लंबाई 30 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 120 करोड़ 60 हजार 200 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत आदित्यपुर आदित्यपुर-माहुलडीह-हेसल मुख्य पथ कुल लंबाई 23.950 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 39 करोड़ 19 लाख 71 हजार 100 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सोनुआ-पनसुआ-लूदई-गुदरी पथ कुल लंबाई 41.560 किलोमीटर के चौड़ीकरण और मजबूती करण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए 145 करोड़ 30 लाख 75 हजार 600 रुपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ वित्त विभाग, झारखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) के सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्व में सृजित 37 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए नए 37 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 के घटनोत्तर अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
★ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं के लिए परिक्रामी निधि के गठन एवं राज्य योजना अंतर्गत संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के मार्ग-निर्देश में आंशिक संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के 183 अराजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त (वित्त सहित) मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के अनुदान भुगतान के संबंध में निर्गत संकल्प (संख्या- 1377 दिनांक-28.08.2020) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।