आईपीएस प्रिया दूबे और उनके पति की संपत्ति जब्त, ईडी ने आठ साल पुराने इस मामले में की कार्रवाई

झारखंड देश
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रांची। झारखंड कैडर की आईपीएस अधिकारी और फिलहाल झारखंड पुलिस में आईजी प्रशिक्षण प्रिया दूबे और उनके पति आरपीएफ डीआईजी संतोष कुमार दूबे के खिलाफ ईडी ने बड़ी करवाई की है। उनकी रांची और दिल्ली में 1.46 करोड़ की अचल संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है।

ईडी की प्रिया दूबे पर कार्रवाई सीबीआई में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज केस के आधार पर की गई है। इसके अलावा अलग से मनी लाउंड्रिंग के मामले की जांच करते हुए, इस मामले में कार्रवाई की गई है। ईडी ने संतोष कुमार दूबे, प्रिया दूबे और दूसरे के नाम पर खरीदी गई संपत्ति को जब्त किया है। ईडी ने प्रिया दूबे और उनके पति के रांची के पॉश इलाके अशोक नगर में 30 लाख में खरीदे गए एक भूखंड, दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में तीन कमर्शियल शॉप और एक फ्लैट जिसकी कीमत 72 लाख 40 हजार आंकी गई है, को जब्त किया है।

वहीं रांची में एक में 43 लाख 85 हजार 400 रुपए में ग्रीन व्यू हाइट्स में खरीदी गई फ्लैट को भी जब्त किया है। दरअसल सीबीआई ने 10 जुलाई 2013 को आरपीएफ के तत्कालीन कमांडेंट संतोष कुमार दूबे और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने प्रिया दूबे और संतोष कुमार दूबे की 1998 से 2013 के बीच अर्जित सैलरी और दूसरे स्रोतों से होने वाली आय की जानकारी जुटाई थी। जांच में यह बात आयी थी कि ज्ञात स्रोत से एक करोड़ 57 लाख 27 हजार की आय दोनों ने अर्जित की थी, लेकिन उनके पास से 2.65 करोड़ की संपत्ति मिली।

सीबीआई ने पाया था कि दोनों पदाधिकारियों ने पद पर रहते हुए अपने आय से 1.48 करोड़ अधिक की कमाई की। सीबीआई ने जांच में पाया था कि भ्रष्ट और गलत तरीकों से यह आमदनी की गई है। सीबीआई की जांच में आए तथ्यों के आधार पर सीबीआई ने इस मामले में मनी लाउंड्रिंग की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

जांच में यह बात सामने आयी है कि संतोष कुमार दूबे ने अपनी पत्नी प्रिया दूबे और पिता शंकर दयाल दूबे के नाम पर अधिकांश अचल संपत्ति की खरीद की थी। अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को भी गलत तरीके से अपनी आय के स्रोत के तौर पर बताया गया है।