एक साल में 11 बार जमानत मांगने वाले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाया ये कदम

देश नई दिल्ली
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक साल में 11 बार जमानत की अर्जी दाखिल करने वाले व्यक्ति पर 25 हजार जुर्माना लगा दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसी याचिकाओं के लटके रहने से न्यायिक सेवा का कीमती वक्त बर्बाद हो जाता है।

मामला धोखाधड़ी और साजिश से जुड़ा है। आरोपी पर यह देखते हुए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया कि उसने परिस्थिति में बिना किसी बदलाव के 11वीं बार जमानत याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों में कोई बदलाव हुए बिना लगातार जमानत के आवेदन दाखिल करना वास्तव में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।