केरल। पेट्रोल और डीजल से बेहाल जनता के लिए केरल से राहत भरी खबर आई है। केरल हाईकोर्ट जीएसटी काउंसिल से जवाब मांगा है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाई जा सकती हैं।
केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने केंद्र सरकार और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार की अगुवाई वाली पीठ ने केरल प्रदेश गांधी दर्शनवादी नामक संगठन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, देश के विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर की अलग-अलग दरों के कारण पेट्रोल और डीजल के लिए अलग-अलग कीमतें वसूल की जा रही थीं। यह संविधान के अनुच्छेद 279ए (6) के तहत सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार को प्राप्त करने में एक बाधा है।