दिल्‍ली में स्‍कूल-कॉलेज अगले आदेश तक रहेंगे बंद, इन पर भी रोक

देश नई दिल्ली
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दिल्ली। दिल्‍ली और आस-पास के इलाकों में वायु प्रदूषण की गंभीर हालत को देखते हुए दिल्‍ली और आस-पास के शहरों में स्‍कूलों ओर कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही दिल्‍ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार देर रात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देशों की एक सीरीज जारी करते हुए ये आदेश दिए हैं। सभी सरकारी कार्यालयों को 21 नवंबर तक 50 फीसदी क्षमता के साथ ही काम करने को कहा गया है। निजी क्षेत्र के कार्यालय भी अपनी इच्‍छा से इसका पालन कर सकते हैं। डीजल जेनरेटरों यानी डि‍जी सेट्स के इस्‍तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है।

साथ ही इलाके के 11 थर्मल पावर प्‍लांट यानी कोयले से बिजली उत्‍पादन करने वाले कारखानों में से केवल 5 को चलाने की इजाजत दी गई है। आयोग ने यह भी कहा है कि एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और 15 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों का अभी भी चलना गंभीर चिंता का विषय है।