झारखंड स्‍थापना दिवस पर प्रदर्शन की सूचना, प्रोजेक्‍ट भवन के आसपास निषेधाज्ञा लागू

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड स्‍थापना दिवस कार्यक्रम झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्‍ट भवन) में 15 नवंबर को होना है। इसमें भाग लेने के लिए कई लोग आएंगे। जिला प्रशासन को उनके आने के समय टीजीटी अभ्‍यर्थियों द्वारा धरना-प्रदर्शन करने की सूचना मिली है। इसके मद्देनजर वहां धारा 144 लागू कर दिया गया है।

जिला प्रशासन ने जारी आदेश में कहा है कि झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) के मुख्य गेट के समक्ष 20 अक्‍टूबर 2021 से टीजीटी अभ्यर्थियों द्वारा धरना/प्रदर्शन किया जा रहा है। अभ्‍यर्थी 11 गैर अनुसूचित जिलों और 08 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन एवं नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।

जिला प्रशासन के अनुसार मंत्रालय के प्रोजेक्ट भवन में 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम के दौरान उक्त दोनों समूह के अभ्यर्थियों के अलावा अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा लोगों के प्रोजेक्ट भवन में आगमन के दौरान विरोध/ प्रदर्शन किए जाने की सूचना है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक सतर्कता एवं निगरानी अपेक्षित है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में लोक परिशांति भंग होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त के आलोक में एहतियात के तौर पर सुरक्षा-व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था के दृष्टिगत प्रोजेक्ट भवन के क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करना आवश्यक है।

इस बाबत सदर रांची अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट भवन की दीवार से 200 मीटर की परिधि में धारा-144 के अंतर्गत प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है।

ये हैं निर्देश

◆ सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारियों एवं मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा जाने वाले लोगों एवं अंत्येष्टि जुलूस को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना।

◆ सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना।

◆ सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर निकलना या चलना।

◆ किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस  या आम सभा का आयोजन करना।

◆ सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना। ◆ प्रोजेक्ट भवन की दीवार से 200 मीटर की परिधि में यह निषेधाज्ञा 13 नवंबर, 2021 के रात 10 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी होगा।