दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दो छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली नीट परीक्षा दोबारा करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया है। 12 सितंबर को हुई परीक्षा में इन दोनों छात्रों वैष्णवी भोपाल और अभिषेक शिवाजी कि महाराष्ट्र के एक सेंटर पर टेस्ट बुकलेट (प्रश्नपत्र) और उत्तर अंकित करने वाली OMR शीट बदल गई थी।
पीठ ने कहा कि अदालत उनके हितों के प्रति सहानुभूति रखती है, पर अकेले उनके लिए फिर से परीक्षा का निर्देश देना मुश्किल होगा। अदालत ने कहा, ‘सॉरी! पर परीक्षा नहीं होगी।’ अदालत में केंद्र सरकार ने कहा कि स्नातक स्तर की नीट परीक्षा दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया, तो ये एक पैटर्न बन जाएगा।