
हरियाणा। चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने नया कानून बनाया है। जिसमें प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। यह कानून 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने इसे लेकर शनिवार को नोटिफिकेशन भी जारी किया।
सीएम खट्टर ने इस आदेश में कहा, हरियाणा सरकार के स्थानीय नागरिक रोजगार अधिनियम 2020 15 जनवरी से लागू हो जाएगा। इसमें प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा। इस कानून के मुताबिक, प्राइवेट कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के नियोक्ताओं, कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी पर 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है, पर अधिनियम लागू होगा।
हालांकि, पहले यह कोटा 50,000 रुपए तक की मासिक नौकरियों पर था, लेकिन अब इसे घटाकर 30 हजार रुपए कर दिया गया। इस साल मार्च में, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा सरकार के इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इसमें स्थानीय युवाओं को 50,000 रुपये से तक मासिक वेतन वाली निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा।