नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि दो हफ्ते के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल को तैयार किया जाएगा। इसके जरिए कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजानों द्वारा मुआवजे के लिए दावा किया जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत से लोग हैं, जिन्होंने कोरोनावायरस महामारी की वजह से अपने रिश्तेदारों को खो दिया। इन लोगों को अभी भी मुआवजे की योजना के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में सरकारों को व्यापक प्रचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए, जहां पर लोग मुआवजे के लिए ऑनलाइन दावा कर सकें।
गौरतलब है कि सितंबर में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोविड की वजह से जान गंवाने वाले परिवारों को राज्य सरकारें 50,000 रुपये का मुआवजा देंगी। अदालत को ये भी बताया गया था कि ये मुआवजा कोरोना से अब तक जान गंवाने वाले लोगों सहित भविष्य में इसका शिकार होने वाले लोगों तक को दिया जाएगा।