ई-श्रम पोर्टल पर जरूर निबंधन कराएं असंगठित श्रमिक, मिलेगा ये लाभ

झारखंड
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आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा (झारखंड)। असंगठिन श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर जरूर निबंधन कराएं। यह पूरी तरह नि:शुल्क है। प्रज्ञा केंद्रों में जाकर निःशुल्क निबंधन कराया जा सकता है। मोबाइल से खुद भी कर सकते हैं। इसके कई फायदे हैं।

उपायुक्त ने श्रमिक रथ रवाना किया

श्रम विभाग की ओर से एक श्रमिक रथ को 16 अक्टूबर को उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने जिले के सभी प्रखंडों के लिए रवाना किया। इसके जरिये असंठित मजदूरों को ई-श्रम पोर्टल में निबंधन की जानकारी दी जायेगी। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, श्रम अधीक्षक धीरेंद्र महतो समेत अन्य पदाधिकारी व श्रम विभाग के कर्मी मौजूद थे।

प्रज्ञा केंद्रों में निःशुल्क है निबंधन

असंठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। प्रज्ञा केंद्रों में जाकर निःशुल्क निबंधन कराया जा सकता है। इसके अलावा अपने मोबाइल से भी ई-श्रम पोर्टल (www.eshram.gov.in) के माध्यम से निबंधन कराया जा सकता है। निबंधन के समय असंगठित कामगार का बैंक खाता, मोबाईल नंबर, आधार संख्या, नॉमिनी का भी आधार संख्या जरूरी है।

निबंधन के लिए अहर्ता

ईएसआइ, पीएफ का सदस्य नहीं हो। उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच हो। असंठित क्षेत्र के श्रमिक हों। आयकर दाता नहीं हो।

निबंधन का ये है लाभ

निबंधन पूरा होने पर लाभार्थियों को एक कार्ड दिया जायेगा। इसमें एक विशिष्ट पहचान संख्या लिखा होगा। असंगठित पंजीकृत श्रमिकों का पीएम सुरक्षा बीमा योजना एक वर्ष के लिए मुफ्त होगा। ई-श्रम कार्ड पूरे देशभर में मान्य है। आपदा की स्थिति में सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खाते में आएगी। झारखंड असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजनांतर्गत निबंधित लाभुक की सामान्य मृत्यु हो जाने पर आश्रित को 50 हजार रुपये या दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जायेगी। अंत्येष्टि सहायता योजनांतर्गत सामान्य मृत्यु (60 वर्ष की उम्र तक) में 15 हजार एवं कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25 हजार रुपये मृतक के आश्रित को सहायता राशि के रूप में दी जायेगी। चिकित्सा सहायता योजनांतर्गत निबंधित महिला असंठित कर्मकारों के प्रथम दो प्रसूतियों के लिए प्रति प्रसूती एकमुश्त 15 हजार रूपये का भुगतान किया जायेगा। असंठित कर्मकारों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृति योजनांतर्गत निबंधित असंठित कर्मकारों के लिए अधिकतम दो बच्चों के लिए कक्षावार वार्षिक छात्रवृति के रूप में दी जायेगी।

कौन हैं असंगठित श्रमिक

छोटे और सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर, भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, घरेलू श्रमिक, स्व-नियोजन श्रमिक, ऑटो चालक, बढ़ई, मनरेगा मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, जल सहिया, कृषि एवं पशुपालन में कार्यरत मजदूर, मध्याह्न भोजन की रसोईया, प्रवाही मजदूर, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, ईंट-भट्ठा मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, प्रवासी कामगार, अन्य क्षेत्र में नियोजित श्रमिक।