बच्‍चों को मोटरसाइकि‍ल पर लेकर चलने पर इन नियमों का करना होगा पालन

देश नई दिल्ली मुख्य समाचार
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नई दिल्‍ली। मोटरसाइकिल पर ले जाए जा रहे बच्चे की सुरक्षा प्रावधानों को लेकर नियम बनाया गया है। उसका पालन अब करना होगा। इसे लेकर मोटर वाहन अधिनियम में 09 अगस्‍त, 2019 को संशोधन किया गया है। इस धारा में दूसरा प्रावधान यह है कि केंद्र सरकार नियमों द्वारा मोटर साइकिल पर सवारी करने वाले या ले जाये जा रहे चार साल से कम उम्र के बच्‍चों की सुरक्षा के उपाय उपलब्‍ध करा सकती है।

परिवहन मंत्रालय ने 21 अक्टूबर, 2021 के तहत मसौदा नियम बनाए हैं। इसमें कई सिफारिशें की गई हैं। इसके तहत चार साल से कम आयु के बच्चों को मोटरसाइकिल चालक के साथ अटैच करने के लिए सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाएगा।

चालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पीछे बैठे 09 महीने से 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे अपना क्रैश हेलमेट पहने हो, जो उसके सिर पर फिट बैठता हो या उन्‍होंने ऐसा मोटरसाइकिल हेलमेट पहना हो, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत निर्धारित विनिर्देशों का अनुपालन करता हो।

चार साल तक की आयु के बच्चे को पिलियन के रूप में ले जाने वाली मोटर साइकिल की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।