अनुमति न मिलने के बाद भी निकाला जुलूस-ए-मोहम्मदी, 303 के खिलाफ केस

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कानपुर। कानपुर में इजाजत ना होने के बावजूद जुलूस ए मोहम्मदी निकालने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ चमन ने थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

प्रशासन की ओर से इजाजत न मिलने के बावजूद शहर के कई इलाकों में कल जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला गया था। इसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। पुलिस अधिकारियों ने इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत करार दिया है। इस मामले में 303 लोगों के खिलाफ धारा 188, 269, 270, 3/4 महामारी अधिनियम, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत चमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें चमनगंज का रहने वाल हयात जफर हाशमी, मोहम्मद शाम व अब्दुल हसीब नामजद हैं, जबकि 300 अज्ञात हैं। बता‌दें कि 12 रबी उल अव्वल यानी ईद मीलादुन्नबी के मौके पर शहर में 109 वर्षों से जुलूस निकाला जाता रहा है। 2020 में कोविड के कारण यह मुमकिन नहीं हो सका था।

इसका नेतृत्व करने वाली संस्था जमीअत उलमा ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बार भी जुलूस निकालने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने भी जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी। जिसके बाद मुस्लिम समाज के जिम्मेदार धर्मगुरुओं ने भी जुलूस नही निकालने की अपील की। इसके बाद भी शहर में कई जगह लोगों की भीड़ जुटी और चमनगंज इलाके से जुलूस निकाला गया।