धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार, कही ये बात

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट से आयी है। धनबाद के जज उत्तम आनंद अष्टम की मौत के मामले में आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सीबीआई द्वारा पेश की गई प्रगति रिपोर्ट पर कड़ी फटकार लगायी। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने एक बार फिर से खंडपीठ को नाराज किया है। बिना हत्या के कारण और उद्देश्य का पता किये आरोप पत्र दाखिल करने को हाईकोर्ट ने दुखद बताया है। कोर्ट ने कहा कि जब इस मामले की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर ही रहा है, तो चार्जशीट विशेष अदालत में फाइल करने के पूर्व इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। क्यों यह छिपाया गया।

सीबीआई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। यह त्रुटिपूर्ण चार्जशीट है। इस मामले की हाईकोर्ट निगरानी कर रहा है। निगरानी का मतलब सिर्फ खानापूर्ति नहीं होता। हाईकोर्ट ने सीबीआई के डायरेक्टर को समन भेजते हुए अगली सुनवाई के दौरान 29 अक्तूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।