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झारखंड कैबिनेट : राज्‍य गठन से ही शिक्षकों को मिलेगी उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड कैबिनेट ने गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान की शर्तों में संशोधन की स्वीकृति दे दी। पहले कट ऑफ डेट 3 जनवरी, 2014 था। अब राज्‍य गठन के बाद रिटायर होने वाले शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। मंत्रालय में 21 अक्टूबर 2021 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अन्‍य महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

राज्य के रांची सदर, जमशेदपुर सदर,बोकारो,देवघर चाईबासा, गुमला एवं गोड्डा में कोविड-19 की जांच के लिए विशेष प्रयोगशाला स्थापित करने और रिम्स, रांची में 110 बेड की आईसीयू इकाई के लिए प्रावधानों को शिथिल करते हुए प्रेझा फाउंडेशन को कार्य हित में मनोनयन एवं तत्संबंधी फाउंडेशन एवं झारखंड स्टेट मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नामकुम, रांची के साथ किए जाने वाले एमओयू के लिए एमओयू प्रारूप पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

ये है अन्‍य निर्णय

★ झारखंड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रांची कार्यालय में संविदा पर नियुक्त 01 कर्मी की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

★ वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य योजना अंतर्गत स्वस्थ्य हो चुके मानसिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं देखभाल के‍ लिए Halfway Homes के संचालन की स्वीकृति दी गई। पूर्वी सिंहभूम, रांची और धनबाद में 30 Halfway Homes एनजीओ के माध्‍यम से चलाये जाएंगे।

★ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-01/90) में सफल वरीय अंकेक्षक-2 को प्रथम योगदान की तिथि से वेतनमान अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।

★ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) अंतर्गत राशि के व्यय तथा नियंत्रण के लिए पुनरीक्षित प्रक्रिया लागू करने की स्वीकृति दी गई।

★ पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत अवस्थित लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों का राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए आरक्षण संबंधी लिए गए निर्णय को स्थगित करने की स्वीकृति दी गई। पहले इस खनन पट्टे की नीलामी की जाएगी।

★ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की योजना ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (TIES) के अंतर्गत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना रांची में किए जाने एवं राज्यांश के रूप में 27 करोड़ 42 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति दी गई।

★ वितरण इकाई के अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित JPSIP योजना के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त राशि 26.57 करोड़ रुपये को हिस्सापूंजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई।

★ देवघर जिला अंतर्गत करो एवं मारगोमुंडा प्रखंड स्तरीय स्टेडियम निर्माण के लिए क्रमशः 86,04,466 एवं 1,34,28,441 रुपये की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली-2010 के नियम-7(3) को संशोधित करते हुए झारखंड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली,2021 गठित करने की स्वीकृति दी गई।

★ CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी सर्वश्री टीसीएस को 06 माह (दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 31-03-2022 तक) का अवधि विस्तार एवं उक्त पर होने वाले व्यय 1 करोड़ 77 लाख रुपए (कर सहित) की स्वीकृति दी गई।

★ खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने के लिए ‘धान अधिप्राप्ति योजना’ के स्वरूप की स्वीकृति दी गई।