नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कार्यवाही पर अंतरिम रोक की अवधि को बढ़ा दी।
मानहानि का यह यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उनकी कथित ‘शिवलिंग पर बिच्छू’ वाली टिप्पणी को लेकर दाखिल की गई है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने मामले में कार्यवाही पर अंतरिम रोक की अवधि 23 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। उन्होंने थरूर की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है।
थरूर ने याचिका में भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दाखिल मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को चुनौती दी गई है। थरूर की ओर से पेश अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने न्यायालय से कहा कि मामले में दलीलें पूरी हो चुकी हैं और मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।
थरूर ने निचली अदालत के 27 अप्रैल, 2019 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसके तहत उन्हें आपराधिक मानहानि मामले में बतौर आरोपी समन जारी किया गया है। याचिका में भाजपा नेता द्वारा दाखिल मानहानि की शिकायत को भी रद्द करने की मांग की है।