शर्मनाक: पोर्न दिखाकर पिता ने शुरू किया शोषण, फिर 28 लोगों ने बनाया हवस का शिकार

अपराध उत्तर प्रदेश
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ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में 17 वर्षीय किशोरी ने एक अपने पिता और करीबी रिश्तेदारों समेत 28 लोगों पर बलात्कार करने के आरोप लगाए हैं।पुलिस में दर्ज शिकायत में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का नाम भी शामिल है।

किशोरी का कहना है कि ये लोग सालों तक उसे हवस का शिकार बनाते रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, शिकायत में किशोरी ने आरोप लगाए हैं कि वह जब कक्षा 6 में थी, तब उसके पिता ने पोर्न दिखाकर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया।इसके बाद पिता ने उसे नए कपड़े दिलाए और गाड़ी चलाना सिखाने के नाम पर उसे दूर ले गया और खेत में बलात्कार किया। साथ ही उसने चेतावनी दी कि अगर किशोरी चुप नहीं रही तो वह उसकी मां को मार देगा।

रिपोर्ट के अनुसार, बाद में भी बलात्कार का सिलसिला यह जारी रहा और हर बार कोई नया आदमी उसके साथ अमानवीय तरीके से बलात्कार करता था। इस दौरान उसे चुप रहने को कहा जाता और धमकाया जाता रहा। किशोरी ने अपनी शिकायत में कहा है कि कुछ दिनों बाद तिलक यादव आया और उसने इतने अमानवीय तरीके से उसके साथ दुष्कर्म किया, जैसे कोई बदला ले रहा हो। जब किशोरी ने इनकार किया, तो यादव ने कहा कि उसके पिता ही उसे यहां लेकर आए हैं और कुछ दिनों बाद उसकी मां भी यहीं आने वाली है। तिलक के साथ उसके रिश्तेदारों ने भी बलात्कार किया।

हालांकि, तिलक ने सोशल मीडिया पर बयान जारी इन आरोपों को खारिज किया है और दावा किया है कि उन्हें और उनके भाइयों को मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। अखबार से बातचीत में ललितपुर के एसपी निखिल पाठक ने बताया, ‘यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है और धारा 161 के तहत उसका बयान भी दर्ज कर लिया गया है। बुधवार को उसका बयान धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।’

उन्होंने जानकारी दी कि पीड़िता का पिता ट्रक ड्राइवर है।शिकायत के आधार पर ललितपुर पुलिस ने लड़की के पिता, सपा के जिला अध्यक्ष तिलक यादव, सपा के शहर अध्यक्ष राजेश जैन जोझिया, बसपा के जिला अध्यक्ष दीपक अहिरवार समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इनके खिलाफ IPC की धारा 354, 376-डी, 323, 506 समेत अन्य धाराओं और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत मामला दर्ज किया गया है।