Big News : गिरिडीह के जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार निलंबित

झारखंड मुख्य समाचार
Spread the love

रांची। गिरिडीह के जिला शिक्षा अधीक्ष अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उनपर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। उनके विरुद्ध विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। निलं‍बन अवधि में उनका मुख्‍यालय चाईबासा स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक होगा। इसकी अधिसूचना स्‍कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अवर सचिव विश्‍वनाथ झा ने 20 अक्‍टूबर को जारी कर दी है।

जारी अधिसूचना में लिखा गया है कि गिरिडीह जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए शिक्षकों को जबरन निजी कंपनियों का प्रोडक्ट बेचने संबंधी कार्य कर सरकारी सेवक आधार नियमावली का उल्लंघन किया गया है। अरविंद कुमार द्वारा उक्त कृत्य कर सरकारी सेवा की पदीय गरिमा का उल्लंघन कर स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता बरती गई है। अतः कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 (1) (क) के तहत कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में कुमार का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, कोल्हान प्रमंडल चाईबासा का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। कुमार को निलंबन अवधि के दौरान झारखंड सेवा संहिता के नियम 96 के तहत मात्र जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा।

उक्त निलंबन अवधि में कुमार को जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उनके द्वारा निर्धारित मुख्यालय में दर्ज उपस्थिति के आधार पर एवं उनके द्वारा अनियोजन प्रमाण पत्र समर्पित करने के बाद ही नियमानुसार होगा। कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन के निमित्त अलग से संकल्प निर्गत किया जाएगा।