- जमीन अधिग्रहण के बाद करार के अनुसार कार्य नहीं करने का आरोप
रांची। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-49(5) के तहत पीठासीन पदाधिकारी बने मंत्री चम्पाई सोरेन के न्यायालय ने जमीन अधिग्रहण के बाद भी उसका उपयोग नहीं करने पर सख्त रवैया अपनाया है। अपने आदेश में अधिग्रहित भूमि रैयत को लौटाने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने कहा है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के मेसर्स भालोटिया इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, मेन रोड बिष्टुपुर, जमशेदपुर ने अधिग्रहित भूमि पर किये गए करार के अनुसार काम नहीं किया। इस कारण रैयत से ली गई जमीन को न्यायालय द्वारा रैयत बिजॉय सिंह, खूंटाडीह, थाना सोनारी, जिला पूर्वी सिंहभूम को वापस करने का आदेश पारित किया गया है। जमीन का कुल रकबा 5.63 एकड़ है।