घाट या सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा बैन, पटाखों पर रोक जारी

नई दिल्ली
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि कोरोना संकट को देखते हुए सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा इस बार भी नहीं हो सकेगी। त्योहारों को लेकर DDMA ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं जो कि 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी।

इस दौरान छठ पूजा के साथ-साथ दिवाली और दशहरा भी आएगा। पटाखों पर पहले ही बैन लगा हुआ है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने अपने ऑर्डर में कहा है कि छठ पूजा के लिए मेला आयोजन करने की छूट नहीं होगी। ना ही सार्वजिनक स्थान पर छठ पूजा होगी। कोरोना संकट की वजह से साल 2020 में भी छठ पूजा घर पर ही मनाने को कहा गया था। दिवाली के 6 दिन बाद से ही छठ पूजा शुरू हो जाती है। इस बार छठ पूजा का त्योहार 8 नवंबर से शुरू होगा। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। DDMA ने सिर्फ छठ नहीं बल्कि नवंबर तक आने वाले बाकी त्योहारों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की हैं।

इसमें लिखा है कि फेस्टिव सीजन के दौरान दिल्ली में मेला, फूड स्टाल, झूले, रैली आदि की इजाजत नहीं है। छठ पूजा के लिए सार्वजनिक जगहों, पब्लिक ग्राउंड, नदी के किनारों, मंदिरों आदि में छठ पूजा नहीं की जा सकेगी। घर में छठ पूजा करें।