Big News : हाई कोर्ट ने दिये थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत की सीबीआई जांच के निर्देश

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिये हैं। इस मामले में उसे पिता ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। रुपा की मौत के बाद से ही उसके परिजनों समेत कई सामाजिक संगठन ने सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। इस मामले में आंदोलन भी किये गये थे। कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया था।

जानकारी हो कि महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का शव 4 मई, 2021 को उसके सरकारी आवास में रस्सी के सहारे झूलता मिला था। इस संदर्भ में बोरियो (जिरवाबाड़ी) थाना (यूडी कांड सं0-09/2021, दिनांक 03 मई, 2021) दर्ज किया गया है।

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घटना के बाद मामले में साहेबगंज के पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व में पांच सदस्यीय जांच दल गठित की गई। इनके द्वारा घटना के संबंध में विस्तृत जांच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए मंतव्य दिया गया है कि शिव कुमार कनौजिया द्वारा स्व. रूपा तिर्की की भावनाओं को आहत किया गया। इसके कारण रूपा तिर्की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

रूपा तिर्की की मृत्यु की जांच करने के लिए झारखंड सरकार ने एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था। झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता को इस जांच की जिम्मेवारी दी गयी थी।