नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस बनावाने का काम अब काफी आसान होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने इसे लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. अब कार बनाने वाली कंपनियां, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और एनजीओ को भी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलकर ट्रेनिंग पास कर चुके लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की इजाजत मिलने जा रही है.
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इस बारे में नोटिस जारी कर दिया है. हालांकि, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) पहले की तरह ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते रहेंगे. इसके अलावा अब लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको परिवहन विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. हालांकि, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन (RC) के लिए अभी आपको आरटीओ जाना पड़ेगा. हाल के दिनों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली-एनसीआर और झारखंड जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियमों को लागू किया है. इन नए नियमों के लागू होने के बाद अब कुछ राज्यों में अब सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं.