राजस्थान के झुंझुनू जिले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 2 साल की मासूम से रेप करने के दोषी भागीरथ सिंह को प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी दिया है। कोविड महामारी के चलते अवकाश था। खुलते ही सिर्फ 12 दिनों में ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाया गया।
बता दें कि 21 मार्च 2021 की रात खबर आई कि नवलगढ़ क्षेत्र के गांव में मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ है। जब पुलिसकर्मी गांव पहुंचे तो पता चला कि रिश्तेे में नाना लगने वाले व्यक्ति ने बच्ची के साथ रेप किया है। इसकेेे बाद पीड़ित बालिका के पिता ने नवलगढ़ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार की ओर पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक लोकेंद्र सिंह शेखावत ने 25 गवाहों को पेश कर अपराधी को सख्त सजा देने की मांंग की। नवलगढ़ डीएसपी सतपाल सिंह ने बताया, जब वारदात का पता चला तब परिजन इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं करवाना चाह रहे थे, लेकिन काउंसलिंग के बाद उन्होंने मामला दर्ज करवाया।