रांची। झारखंड हाईकोर्ट में साहिबगंज की थानेदार रूपा तिर्की की मौत के मामले की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि रूपा तिर्की के पिता ने महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने के लिये याचिका दायर की है।
इसमें कहा गया है कि दोनों का व्यवहार कोर्ट के मर्यादा के खिलाफ है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। यहां यह भी बता दें इससे पहले इस मामले पर 13 अगस्त को सुनवाई हुई थी। इस दौरान महाधिवक्ता ने कुछ आपत्तियां जताते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी से आग्रह किया था कि इस मामले की सुनवाई अब उन्हें नहीं करनी चाहिए।
इसके बाद जस्टिस एसके द्विवेदी ने महाधिवक्ता के बयान को रिकॉर्ड करते हुए पूरे मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया था। चीफ जस्टिस से आग्रह किया गया था कि वह प्रशासनिक दृष्टिकोण से मामले की सुनवाई के लिए बेंच तय करें। ऐसे में चीफ जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में ही जारी रखने को कहा है।