दलित नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी डीएसपी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया इश्तेहार

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पटना। बड़ी खबर यह है कि निलंबित डीएसपी कमल कांत प्रसाद के खिलाफ कोर्ट ने इश्तेहार जारी किया है। सीआईडी के अधिकारियों ने पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत में इश्तेहार जारी करने की अर्जी दी थी।

पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि इस मामले में अभियोजन की ओर से जवाब भी दाखिल किया गया व बहस भी पूरी की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने इश्तेहार जारी करने का आदेश दे दिया। डीएसपी कमलाकांत के खिलाफ बीते 8 जुलाई को इसी कोर्ट से वारंट जारी किया गया था। सीआईडी अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस मामले की जांच कमजोर वर्ग की शाखा कर रही है।

निलंबित डीएसपी के विरुद्ध 2017 में गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र की नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इस मामले में वह मुख्य आरोपी हैं। इनके खिलाफ इसी वर्ष बीते 27 मई को जिले के महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। खास बात इस मामले में ये भी है कि आरोपी डीएसपी के खिलाफ इनकी पत्नी ने भी मोर्चा खोल रखा है। कोर्ट में डीएसपी की पत्नी का भी बयान दर्ज कराया गया है।

आरोपी कमलाकांत की पत्नी ही पीड़िता के साथ खड़ी हैं। उसे न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। पीड़िता का आरोप है कि डीएसपी ने भरोसे में लेकर अपने सरकारी क्वार्टर गया में बुलाया और अपनी मां की सेवा करने के लिए पटना ले आया। इस दौरान गया सरकारी क्वार्टर से लेकर पटना तक लंबे समय तक डीएसपी ने गलत काम किए।