बिहारः पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले होंगे अयोग्य! नीतीश सरकार बनाने जा रही है नियम

बिहार
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पटना। बड़ी खबर यह है कि बिहार पंचायत चुनाव को लेकर नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है।

नीतीश सरकार जल्द ही पंचायत और ग्राम कचहरियों के चुनाव में दो से अधिक बच्चे वालों को अयोग्य घोषित करने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार अगर किसी कारणवश चुनाव टलता है, तो फिर दो से अधिक बच्चे वालों पर नए कानून का गाज गिरना तय है।

ऐसा इसलिए, क्योंकि पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गंभीर है। फिलहाल सरकार जनसंख्या नियंत्रण प्रवधान आम पंचायत चुनाव 2021 में लागू नहीं करेगी। कहा जा रहा है कि संशोधन के बाद 2026 के पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे वालों को अयोग्य घोषित किया जाएगा।

वहीं पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता को जागरूक करने के लिए पंचायत जनप्रतिनिधियों से उम्दा माध्यम कोई और नहीं हो सकता है। यही वजह है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए पंचायत और ग्राम कचहरियों के जन प्रतिनिधियों के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज कानून 2006 में संशोधन किया जाएगा।

वर्तमान में पंचायती राज नियमावली में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। कानून में संशोधन के बाद सरकार इसे लागू करने में नियमानुसार एक वर्ष का समय लेगी। साथ ही उन्होंने ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों और ग्राम कचहरियों में दो से अधिक बच्चे वालों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने पर सरकार विचार कर रही है। हालांकि 2021 के आम पंचायत चुनाव को इससे मुक्त रखा जाएगा।