विज्ञापन के डेढ़ वर्ष बाद भी सूचना आयुक्‍तों की नियुक्ति नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्‍टेटस रिपोर्ट

झारखंड
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  • एक माह में सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

रांची। विज्ञापन निकालने के डेढ़ साल बाद भी झारखंड सरकार ने सूचना आयुक्‍तों की नियुक्ति नहीं की है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में सरकार से एक माह में स्‍टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले 7 जुलाई, 2021 को सरकार से इस संबंध में आदेश दिया है।

जानकारी हो कि वर्तमान में राज्य सूचना आयोग की निष्क्रिय है। हेमंत सोरेन सरकार ने 3 जनवरी, 2020 को 01 मुख्य सूचना आयुक्त और 05 राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। विज्ञापन के आलोक में 417 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। प्राप्त आवेदन को विभाग ने शॉट लिस्‍अ किया। इस प्रक्रिया के डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं की गई।

इस बीच मई, 2020 में आयोग में कार्यरत एकमात्र सूचनायुक्त सह प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी का कार्यकाल भी पूरा हो गया। वर्तमान में आयोग सूचनायुक्त विहिन हो गया। फिर भी आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति सरकार नहीं कर रही है।

आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसके कारण लोकहित में साल 2005 में बनाया गया आरटीआई कानून महज मजाक बन गया है l बताया जाता है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में आरटीआई के लगभग 15 हजार मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं। प्रतिदिन आयोग में आरटीआई अपील एवं शिकायतें का आने का सिलसिला भी जारी है।