रांची। वर्षों से स्थानांतरण की राह देख रहे झारखंड में कार्यरत शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। उनके अंतर और अंत: जिला स्थानांतरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत चतरा जिले से की जा रही है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं सारक्षता सचिव राजेश कुमार शर्मा ने जिले के उपायुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को 16 जुलाई को पत्र लिखा है। शिक्षक और शिक्षिकाओं के स्थानांतरण के लिए बनाये गये पोर्टल को मूर्त रूप देने के लिए समायावधि के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश उपायुक्त को दिया गया है।
शिक्षा सचिव ने पत्र में लिखा है कि सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जिला (inter-District) और अंत: जिला (Intra District) स्थानांतरण के लिए 6 अगस्त, 2019 को संकल्प (संख्या-2093) जारी किया जा चुका है। इसके अनुसार पति-पत्नी दोनों के झारखंड सरकार के अधीन सरकारी सेवक होने की स्थिति, जो असाध्य रोग/रोगों से पीड़ित हैं और किसी भी अन्य विशेष परिस्थिति इत्यादि का अंतर जिला (inter-District) स्थानांतरण का प्रावधान है। दिव्यांग शिक्षक/ शिक्षिका इसी विशेष कोटि के अंतर्गत आते हैं। अंतर जिला (inter-District) स्थानांतरण के मामले में इस स्थानांतरण नीति के सामान्य नियम और प्रावधान इस पर लागू नहीं होगें।
अंत: जिला (Intra-District) स्थानांतरण के अनुसार सामान्यतः जिला स्तरीय संवर्ग से शिक्षकों का स्थानांतरण उनके सवर्ग जिले में ही किया जा सकेगा। जोनवार अंत: जिला (intra-District) स्थानांतरण किया जायेगा, जिसमें स्थानांतरण नीति के सामान्य नियम एवं प्रावधान लागू रहेंगे। अंत: जिला (intra-District) स्थानांतरण जिला स्तर पर संपादित होगा। अंतर जिला (Inter District) स्थानांतरण पर निदेशालय स्तर पर विचार किया जायेगा।
शिक्षक/शिक्षिकाओं के स्थानांतरण के लिए विभाग द्वारा Teacher Transfer Portal का निर्माण किया गया है। इस पोर्टल पर प्रभावी बनाने के लिये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थानांतरण की प्रक्रिया आयोजित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः चतरा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चिन्हित करते हुए जिले के शिक्षक/शिक्षिकाओं का स्थानांतरण करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त पत्र में आवेदन करने को लेकर पूरी प्रक्रिया बताई गई है।
पत्र में कहा गया है कि पहले चरण में संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (प्रारंभिक विद्यालय के लिये) और क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिये) आवेदनों का सत्यापन करेंगे। अधूरे एवं गलत प्रविष्ट आवेदनों को वापस कर दिया जायेगा। इसकी सूचना आवेदक को उनके ई-मेल आईडी एवं SMS द्वारा मिल जायेगी। सही प्रविष्टि रहने की स्थिति में उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला शिक्षा पदाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।
दूसरे चरण में जिला शिक्षा अधीक्षक (प्रारंभिक विद्यालय के लिये) और जिला शिक्षा पदाधिकारी (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिये) द्वारा अग्रसारित आवेदनों का सत्यापन किया जायेगा। अधूरे एवं गलत प्रविष्ट वाले आवेदनों को उक्त पदाधिकारियों द्वारा आवेदक शिक्षक को वापस कर दिया जायेगा। इसकी सूचना आवेदक को उनके ई-मेल आईडी एवं SMS के द्वारा मिल जायेगी। सत्यापन के दौरान ही जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा गलत सूचनाओं के साथ समर्पित आवेदनों को रद्द कर सकेंगे।