झारखंड में ई-पास को लेकर परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, करना होगा पालन

झारखंड
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रांची। झारखंड में स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा सप्‍ताह की अवधि 24 जून तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान कुछ सेवाओं के लिए ई-पास भी अनिवार्य किया गया है। इस बाबत परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि व्‍यवसायिक और निजी वाहनों के आवागमन के लिए इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

ये है आदेश