पटना। पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को फटकार लगाई है। इस बार हाईकोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार की गुड गवर्नेंस पर सवाल भी उठाया है।
दरअसल बिहार में कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े सही तरीके से सामने नहीं आने के बाद हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने शिवानी कौशिक समेत अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार को कहा है कि कोरोना से हुई मौत के बारे में सही जानकारी नहीं देना सरकार का अड़ियल रुख बताता है, जो कहीं से भी उचित नहीं है।
पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि यह ना तो कानूनन सही है और ना ही यह गुड गवर्नेंस की कसौटी पर खरा उतरता है। साथ ही हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया कि सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह बताना चाहिए कि राज्य में कोरोना से कितनी मौत हुई। राज्य की जनता को यह जानने का कानूनी अधिकार है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि बिहार में रह रहे लोगों की पहुंच राज्य के जन्म मृत्यु से जुड़ीं तमाम जानकारियां डिजिटल पोर्टल पर समय पर अपडेट होते रहे। बता दें कि हाईकोर्ट ने 28 पन्नों के आदेश में यह तय किया है कि कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को जानना लोगों का मौलिक अधिकार है और सटीक आंकड़े देना सरकार का संवैधानिक दायित्व है।