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कर्मचारियों को झारखंड सरकार का तोहफा, एनपीएस स्‍कीम में बढ़ाया सरकारी अंशदान

झारखंड
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  • वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह को अनिवार्य से‍वानिवत्त‍ि दी गई
  • झारखंड कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

रांची। झारखंड सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। एनपीएस स्‍कीम में सरकारी अंशदान की राशि‍ 4 फीसदी बढ़ा दी है। यह निर्णय 29 जून को आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इससे रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली राशि में वृद्धि हो जाएगी।

झारखंड कैबिनेट ने एनपीएस कर्मियों के लिए सरकारी अंशदान की राशि में वृद्धि करते हुए मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के योग का 14% राशि निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों के एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। यह फैसला 1 जुलाई 2021 की तिथि से प्रभावी होगा। इस फैसले से राज्य के खजाने पर लगभग 342 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। इससे कर्मियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत मिलनेवाली राशि और पावनाओं में खासी वृद्धि हो जायेगी।

सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत अब आवेदक के लिए शैक्षणिक योग्यता में हिंदी टाइपिंग की अर्हता को शिथिल कर दिया गया है। नौकरी मिलने के बाद टाइपिंग की निर्धारित क्षमता हासिल करनी होगी।

राज्य भर में जनजातीय समुदाय के धार्मिक एवं पवित्र स्थलों सरना-मसना-हड़गड़ी स्थलों के सौंदर्यीकरण की योजना को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत अधिकतम पांच करोड़ तक की योजना ली जा सकेगी। 25 लाख तक की ऐसी योजनाओं का काम लाभुक समितियों के जरिए कराया जायेगा। यदि किसी योजना की लागत 25 लाख से ज्यादा होगी, तो इसके लिए टेंडर आमंत्रित किया जायेगा।

ये हैं अन्‍य फैसले

★ केंद्र प्रायोजित नई योजना ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (केंद्रांश 60 : राज्यांश 40) की चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 85 करोड़ 70 लाख 30 हजार रुपए मात्र की लागत एवं केंद्र सरकार द्वारा चालू और आगे के वित्तीय वर्षों में वर्षवार निर्गत प्रशासनिक अनुमोदन एवं विमुक्त केंद्रांश के आलोक में बजटीय उपबंध के अनुरूप योजना कार्यान्वयन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति से संबंधित जारी अधिसूचना संख्या-1078 दिनांक 11 मई 2021 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ वन क्षेत्र पदाधिकारी (पाकुड़ प्रक्षेत्र, पाकुड़ वन प्रमंडल) अनिल कुमार सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्त‍ि दी गई है। सरकारी सेवा में रहते हुए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यों, नीतियों के विरुद्ध वाद दायर करने और विभागीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गई अनियमितता व अनुशासनहीनता के आलोक में झारखंड सेवा संहिता के नियम-74 (ख) ( iii ) अंतर्गत उन्‍हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य अंतर्गत न्यायालय/न्यायाधिकरणों के लिए On-line Electronic Filing (e-filing) Rules के गठन के निमित्त इसपर राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अंतर्गत स्वीकृत झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए Corpus Fund के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य के जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल यथा सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी/मसना के लिए सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी एवं मसना की घेराबंदी योजना का नाम परिवर्तित कर “सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी एवं मसना का संरक्षण एवं विकास” करने की प्रस्तावित योजना की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।