स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और कोविड नियमों के उल्लंघन पर लगेगा 20 हजार तक जुर्माना

झारखंड
Spread the love

  • उपायुक्‍त ने सख्त कार्रवाई करने का दिया निर्देश

देवघर। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और कोविड नियमों के उल्लंघन पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

उपायुक्‍त ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए अपने व्यवहार में कोविड नियमों के शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने का आग्रह जिलावासियों से किया है। उपायुक्त ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जारी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावे उपायुक्त द्वारा उक्त अर्थदंड की राशि के लिए पुलिस अवर निरीक्षक से अन्युन पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सभी Incident Commandir एवं उपायुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों का लगातर निरीक्षण करते हुए अर्थदंड की राशि वसूलने का निर्देश दिया गया है।

कोविड के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर तय जुर्माना

सार्वजनिक स्थालों पर मास्क का व्यवहार उचित तरीके से नहीं करने पर 50 रुपये का अर्थदंड लगेगा। एक ही व्यक्ति द्वारा दोबारा उल्लंघन करने पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा।

सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का व्यवहार नहीं करने पर 100 रुपये का अर्थदंड।

अपराह्न 3 बजे के बाद बेवजह घूमने पर 500 रुपये का अर्थदंड।

गैर अनुमान्य प्रतिष्ठान अपराहन 2 बजे के बाद खुला रखना या हॉकर/सब्जी दुकान/ठेला 500 रुपये का अर्थदंड। एक ही हॉकर/ठेला द्वारा दोबारा उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का अर्थदंड।

गैर अनुमान्य प्रतिष्ठान के अपराह्न 2 बजे के बाद खुला रखना। प्रतिष्ठान/कपड़ा दुकान आदि से 1000 से 5000 अर्थदंड। एक ही व्यवसायिक प्रतिष्ठान द्वारा दोबारा उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का अर्थदंड।

गैर अनुमान्य प्रतिष्ठान अपराह्न 2 बजे के बाद खुला रखना, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान/मॉल/ ज्वेलरी शॉप पर 5000 से 10,000 रुपये का जुर्माना। एक ही व्यवसायिक/मॉल/ ज्वेलरी शॉप द्वारा दोबारा उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का अर्थदंड लगेगा।

होटल/रेस्‍तरां में बैठाकर खाना खिलाने पर 1000 से 5000 रुपये का अर्थदंड लगेगा। होटल/रेस्‍तरां/दाबा द्वारा दोबारा उल्लंघन करने पर 10,000 रुपया का अर्थदंड। अन्य उल्लंघन सभी प्रकार के प्रतिष्ठान के लिये 100 से 500 रुपये की राशि अर्थदंड लगेगा।