स्‍कूल फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला

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नई दिल्‍ली। स्‍कूल फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सोमवार राजस्थान के शैक्षणिक सत्र 2020-21 स्कूल फीस के मसले पर हुई सुनवाई के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों को कोर्ट ने कई निर्देश दिए गए। कोर्ट ने राजस्थान के 36,000 गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों से सालाना 15 प्रतिशत कम फीस वसूल करें।

कोर्ट ने कहा कि फीस का भुगतान नहीं होने पर किसी भी छात्र को वर्चुअल या भौतिक रूप से कक्षा में शामिल होने से रोका नहीं जाए। उनका परिणाम भी नहीं रोका जाए। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों या अभिभावकों द्वारा शुल्क का भुगतान छह बराबर किस्तों में किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि महामारी की वजह से लागू पूर्ण लॉकडाउन की वजह से एक अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसका व्यक्ति, उद्यम, उपक्रमों और राष्ट्र पर गंभीर असर पड़ा। कोर्ट ने कहा कि यदि स्कूल अपने छात्रों को और छूट देना चाहें तो दे सकते हैं।

राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया था कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस 70 फीसदी ही लें। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ निजी स्कूल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पूरी फीस लिए जाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने पैरेंट्स की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें राजस्थान विद्यालय (शुल्क नियमन) कानून 2016 और स्कूलों में फीस तय करने से संबंधित कानून के तहत बनाए गए नियम की वैधता को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया गया था।