- पारा शिक्षकों के कल्याण कोष का कार्य को शीघ्र करना है
- मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करें
- बच्चों तक Online Content उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें
रांची। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति नियमावली जल्द तैयार करना है। पारा शिक्षकों के कल्याण कोष से संबंधित कार्य को शीघ्र मूर्तरूप देना है। मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करना है। उक्त निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। इसके अलावा भी कई अन्य निर्देश उन्होंने दिये हैं। इसके आलोक में शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने राज्य परियोजना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, सभी संयुक्त सचिव को पत्र भेजा है।
सीएम ने 4 मई को बैठक की थी। सचिव ने पत्र में लिखा है कि बैठक में प्राप्त सभी निर्देशों का पालन ससमय किया जाय। इसमें किसी प्रकार बाधा उत्पन्न होने पर विमर्श कर लें। यह भी स्पष्ट किया गया कि आवटंन निर्गत करने के लिए मांग पत्र की प्रतीक्षा नहीं किया जाय। बजटीय प्रावधान का 60 से 70 प्रतिशत (विवेकानुसार) आवटंन निर्गत कर दिया जाय। शेष राशि के लिए मांग पत्र की प्रतीक्षा की जाय।
सचिव ने विभागीय अधिकारियों को दिये ये आदेश
कोविड-19 के मद्देनजर विभागीय योजनाओं में किस प्रकार का बदलाव किया जा सकता है, उस संबंध में प्रत्येक निदेशालय अपने स्तर से विचार विमर्श कर संबंधित प्रस्ताव/ सुझाव विभाग को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
सभी चालू योजनाएं, जिसका स्वीकृति आदेश वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्गत नहीं किया जा सका है, को 15 मई तक निर्गत करना सुनिश्चित किया जाय।
वैसी योजनाएं जिनका स्वीकृति आदेश निर्गत किया जा चुका है और किसी कारणवश आवंटन आदेश निर्गत नहीं हो सका है, वैसी सभी योजनाओं का आवंटन आदेश 30 मई, 2021 तक निर्गत करना सुनिश्चित करें।
जिन नई योजनाओं को प्रवृत्त करना है, उनका DPR स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि में तैयार कराकर पूर्ण कर ली जाय, ताकि उस पर अग्रेतर कार्रवाई इसके खत्म होने के बाद की जा सके।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया गया है कि विभाग अपने स्तर से सभी विद्यालयों के अधिकांश बच्चों तक Online Content उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था करें, ताकि जब तक स्कूल बंद है, तब तक छात्रों को शैक्षणिक सत्र का नुकसान नहीं हो। छात्रवृति योजना का लाभ यथाशीघ्र सुयोग्य लाभुकों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाय।
मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए योग्य लाभुकों को मध्याह्न भोजन की सुविधा ससमय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
शिक्षक नियुक्ति नियमावली और पारा शिक्षकों के कल्याण कोष से संबंधित कार्य को अतिशीघ्र मूर्तरूप देने का आदेश दिया गया है।