सरकार ने E-Pass के निर्देशों में किया संशोधन, जानें विस्‍तार से

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड सरकार ने 16 मई की सुबह 6 बजे से 27 मई, 21 के प्रातः 6 बजे तक स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा सप्‍ताह लागू किया है। इसमें कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। राज्य में निजी वाहनों से आवागमन के लिए E-Pass की व्यवस्था की गई है।

E-Pass विभागीय पोर्टल epassjharkhand.nic.in से ऑनलाईन निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इस बाबत पूर्व में जारी दिशा-निर्देश में कुछ संशोधन किया गया है। कई सेवाओं को राहत दी गई है।

इन सेवाओं में राहत

शव यात्रा में शामिल लोगों को E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी।

चिकित्सा उद्देश्यों और इससे संबंधित कार्यों जैसे चिकित्सीय जांच, शारीरिक जांच, वैक्सीनेशन, मरीजों को हॉस्पिटल जाने-आने और दवा लेने जाने-आने के लिए E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी।

अनुमति प्राप्त सामग्रियों को क्रय करने जाने के लिए E-Pass 3 घंटे की अवधि के लिए प्रातः 6 बजे से 3 बजे के मध्य प्राप्त किया जा सकेगा।