बिहार में स्‍कूल, कॉलेज और कोचिंग क्‍लासेज 11 अप्रैल तक बंद

बिहार मुख्य समाचार
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  • सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के आयोजनों पर रोक
  • सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक
  • कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए गृह विभाग का आदेश

विक्रम गोयल

पटना। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 11 अप्रैल तक के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लासेज बंद रह कर दिया है। सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। श्राद्ध में अधिकतम 50 और विवाह में 250 व्यक्ति ही भाग ले सकेंगे। आपदा प्रबंधन समूह ने कोविड संक्रमण के प्रसार की समीक्षा की। इसके आधार पर कई निर्णय लिया।

आपदा प्रबंधन समूह ( CMG) की बैठक 3 अप्रैल को हुई। कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के क्रम में बिहार में कोविड संकमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाकर अनुपालन कराये जाने का निर्णय लिया गया। मुख्‍य सचिव अरुण कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल के संयुक्‍त हस्‍ताक्षर से गृह विभाग ने 3 अप्रैल को आदेश जारी किया है।

कोविड पर नियंत्रण को लेकर ये आदेश पारित

सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जारी अद्यतन दिशा-निर्देश और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यस्थलों, धार्मिक, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरक्षः और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भीड़-भाड़ वाले स्थलों यथा- फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

5 अप्रैल, 2021 से खुलने वाले स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग क्लासेज अब 11 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे। ( पूर्व निर्धारित परीक्षाएं, स्कूल/ कॉलेज प्रबंधन आवश्यकतानुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर सकेंगे)।

सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर (सरकारी एवं निजी) पर रोक 5 अप्रैल, 2021 से अप्रैल के अंत तक रहेगी। उक्त रोक विवाह श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर नहीं लागू रहेगी। श्राद्ध एवं विवाह के लिए अधिकतम कमशः 50 एवं 250 व्यक्तियों की सीमा रहेगी।

सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कार्यालय प्रधान अपने स्वविवेक से अपने कार्यालय का समय एवं कार्यालय में उपस्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम रहेंगे। यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू रहेगी।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं रहने दिया जाएगा। यह व्यवस्था 05 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू रहेगी। परिवहन विभाग एवं जिला प्रशासन इसके लिए आवश्यक कदम उठायेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोविड सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि सुनिश्चत रहे।