निर्धारित दर से अधिक पैसा लेने वाले निजी अस्पताल और जांच घर पर होगी कार्रवाई

झारखंड
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देवघर। जिले में COVID-19 के मामलों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में कई निजी अस्पताल और जांच घर इस आपदा को अवसर में बदलने में लगे हुए है। वे निर्धारत दर से अधिक वसूली लोगों से कर रहे हैं। इसकी सूचना उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री को मिली है।

जिला प्रशासन ने कहा है कि लोगों की सुलभ, सस्ती और न्यायसंगत स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा उपलब्‍ध कराने के लिए राज्य सरकार कई सेवा की दर तय की गई है। इसके तहत राज्य सेटअप में HRCT की अधिकतम दर को 16 स्लाइस मशीन में 2500 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। यह 16 से 64 स्लाइस मशीन में अधिकतम 2750 रुपये और 64 से 256 स्लाइस मशीन में अधिकतम 3000 रुपये तक बढ़ सकता है। इसमें पीपीई किट की लागत और यदि आवश्यक हो तो स्वच्छता भी शामिल होगी।

जिला प्रशासन ने वर्तमान में चल रहे महामारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को ध्यान में रखते हुए जिले में कार्यरत सभी रेडियोलॉजिकल, इमेजिंग, सोनोलॉजी केंद्रों को निर्देश दिया है कि वे अब एचआरसीटी की उपरोक्त दर का शत प्रतिशत पालन करना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही सभी का यह प्रयास हो कि कोविड संक्रमित मरीजों का बेहतर इलाज हो। उन्हें आर्थिक बोझ न सहना पड़े। इसके बाद भी यदि कोई अस्पताल या जांच घर नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।