रांची। झारखंड में कोविड संक्रमित मरीज के लिए सरकार ने निजी एंबुलेंस का भाड़ा तय कर दिया है। हाल के दिनों में निजी एंबुलेंस संचालक मनमानी कर रहे थे। मरीज के परिजनों से मनमाना भाड़ा वसूल रहे थे। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव केके सोन ने आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के मुताबिक एंबुलेंस चालक को PPE Kit के लिए 500 रुपये मात्र का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा। अगर उपभोक्ता/मरीज के परिवार द्वारा PPE KIt उपलब्ध कराया जाता है तो एंबुलेंस चालक को इसके लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं करना है।
सामान्य एंबुलेंस (वेंटिलेटर रहित) के लिए राशि
यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 500 रुपये मात्र का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा।
10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 12 रुपये मात्र की दर से करते हुए भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा।
एडवांस एम्बुलेंस (वेंटिलेटर सहित) के लिए राशि
यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 600 रुपये मात्र का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा।
10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 14 रुपये मात्र की दर से करते हुए भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा।
ये हैं अन्य निर्देश
कुल दूरी की गणना एंबुलेंस द्वारा एंबुलेंस के गंतव्य स्थान से यात्रा आरंभ के साथ यात्रा के समापन के उपरांत वापस उसके गंतव्य अस्पताल तक आने-जाने के दौरान तय की गयी कुल दूरी (किलोमीटर) होगी।
एंबुलेंस के सेनिटाईजेशन के लिए 200 रुपये मात्र का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा मरीज को ऑक्सीजन सप्लाई का शुल्क परिवहन व्यय के अंतर्गत निहित होगा यानी उपभोक्ता द्वारा अलग से राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।